चंडीगढ़, 12 जनवरी:
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जहाँ राज्य के अन्य वर्गों के हितों को सुरक्षित करने के लिए लगातार काम कर रही है, वहीं अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए भी काम कर रही है। इस श्रृंखला के अंतर्गत लखवीर कौर पत्नी गुरमीत सिंह जिसका अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट गलत पाए जाने के कारण राज्य स्तरीय स्करूटनी कमेटी द्वारा रद्द कर दिया गया है। यह खुलासा सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने किया।
इस सम्बन्धी और अधिक जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि जि़ला लुधियाना के निवासी कुलदीप सिंह पुत्र बंत सिंह, सेवादार प्रिंसिपल गुरू नानक देव पॉलीटैक्नीकल कॉलेज लुधियाना ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग को शिकायत दर्ज करवाई थी कि लखवीर कौर द्वारा नकली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट बनाया गया है, जबकि वह छिम्बा जाति से सम्बन्ध रखती है और यह जाति बी.सी. कैटेगरी में कवर होती है।
मंत्री द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि राज्य स्तरीय स्करूटनी कमेटी द्वारा इस मामले की गहराई से जांच करने के उपरांत पाया गया कि उसका पति अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखता था, जिस कारण उसके द्वारा अपने पति के नाम पर अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनाया गया है। इसलिए सरकार की हिदायतों के अनुसार वह अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट का लाभ नहीं ले सकती है। इसलिए राज्य स्तरीय स्करूटनी कमेटी द्वारा उसका सर्टिफिकेट रद्द करने का फ़ैसला लिया गया है।
मंत्री ने बताया कि लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर को लखवीर कौर, जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर, गुरू नानक देव पॉलीटैक्रीकल कॉलेज लुधियाना के अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट नंबर 1763 तारीख़ 17.08.1994 को रद्द करने और ज़ब्त करने के आदेश दिए हैं।