नई दिल्ली 23 मार्च 2024 (भारत बानी): दिल्ली शराब नीति घोटाले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी उपरांत दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर उनको पद से हटाने की मांग की है।
हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर कहा कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यादव ने मांग की है कि केजरीवाल का निरंतर कार्यकाल न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगा और न्याय की प्रक्रिया को बाधित करेगा, बल्कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी को भी बाधित करेगा।
लेकिन यह अभी भी अनिश्चित है कि यह आवेदन सुनवाई के लिए कब आएगा लेकिन उच्च न्यायालय के विशेषज्ञों और सूत्रों ने भारत बानी को बताया कि मामला होली की छुट्टियों के बाद ही सुनवाई के लिए आएगा। यादव ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि यदि केजरीवाल को ऐसा करने की अनुमति दी जाती है, तो किसी भी सामग्री को, चाहे वह गोपनीय प्रकृति की हो, केजरीवाल के हाथों तक पहुंचने से पहले जेल प्रशासन द्वारा पूरी तरह से स्कैन किया जाएगा और इस तरह की कार्रवाई सीधे तौर पर संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत मुख्यमंत्री दी गई गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन होगी।