रामपुर: जनपद के अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने नवंबर 2024 के लिए नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण योजना की शुरुआत कर दी है. जिलाधिकारी श्री जोगिंदर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जनपद की सभी उचित दर दुकानों पर 7 से 25 नवंबर 2024 तक खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा. इस दौरान लाभार्थियों को वन नेशन वन राशन कार्ड सुविधा का लाभ भी मिलेगा, जिससे वे किसी भी उचित दर की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे.
खाद्यान्न वितरण की विशेषताएं
अंत्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न (17 किलोग्राम गेहूं और 18 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल) दिया जाएगा. पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2.50 किलोग्राम गेहूं और 2.50 किलोग्राम चावल (कुल 5 किलोग्राम प्रति यूनिट) नि:शुल्क मिलेगा. जिलाधिकारी ने कहा कि 25 नवंबर 2024 तक वितरण पूर्ण कर लिया जाएगा, अतः सभी लाभार्थी समय से अपनी नजदीकी उचित दर की दुकान से राशन प्राप्त कर लें.
आधार न होने पर मोबाइल ओटीपी से मिलेगा राशन
जिन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पाता है, उनके लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध होगी. इस सुविधा से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है.
पोर्टेबिलिटी की सुविधा
जिलाधिकारी ने बताया कि पोर्टेबिलिटी की सुविधा के तहत लाभार्थी किसी भी उचित दर की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं. विक्रेताओं को स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की अनुमति दी गई है, ताकि अधिकतम लाभार्थियों को राशन मिल सके.
नई ई-पॉस मशीनों का होगा उपयोग
जिलाधिकारी ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में नई ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉस मशीनों के माध्यम से ही राशन का वितरण किया जाए. साथ ही, विक्रेताओं को दुकानों पर योजना से संबंधित जानकारी चस्पा करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि सभी पात्र लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकें. यह योजना सरकार की ओर से गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें समय पर खाद्यान्न प्राप्त हो सके और वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें.