जालंधर, 4 दिसंबर 2024 (भारत बानी ब्यूरो ) – उपभोक्ताओं को शराब बेचने से संबंधित विभाग द्वारा कुछ कड़े नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार, आम उपभोक्ता को शराब की पेटी बेचना गलत है। इस नियम का उल्लंघन पाए जाने पर एक्साइज विभाग ने जालंधर कैंट के परागपुर ग्रुप से जुड़े अमरीक सिंह बाजवा ग्रुप के 23 ठेकों (पूरा ग्रुप) को सील कर दिया है।

यह कार्रवाई 3 दिनों तक प्रभावी रह सकती है, और अगले दो दिनों तक ये ठेके सील रहेंगे। विभाग ने इन ठेकों को बंद कर दिया है और उन पर अपनी सील भी लगा दी है। अगर इस सील को तोड़ा जाता है या नियमों का उल्लंघन होता है, तो विभाग द्वारा ठेके के ग्रुप पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

पेटी बेचना पड़ा महंगा
अधिकारियों ने बताया कि इन ठेकों ने शराब की पेटी बेची थी, जिसके कारण तुरंत कार्रवाई की गई और ग्रुप के सभी 23 ठेके सील कर दिए गए। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इस ग्रुप पर लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नियमों के मुताबिक, शराब की पेटी केवल लाइसेंसधारी को बेची जा सकती है, न कि आम उपभोक्ताओं को। इस मामले में बाजवा ग्रुप से संपर्क नहीं हो सका।

सारांश – जालंधर में एक्साइज विभाग ने अमरीक सिंह बाजवा ग्रुप के 23 ठेकों को शराब की पेटी बेचने के आरोप में सील कर दिया। यह कार्रवाई नियमों का उल्लंघन करने के कारण की गई, क्योंकि शराब की पेटी केवल लाइसेंसधारी को बेची जा सकती है, न कि आम उपभोक्ताओं को। विभाग ने इन ठेकेदारों के खिलाफ जुर्माना लगाने और लाइसेंस सस्पेंड करने की भी संभावना जताई है। सील की कार्रवाई 3 दिनों तक प्रभावी रहेगी।

Bharat Baani Bureau

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