जालंधर 11 जुलाई 2025 (भारत बानी ब्यूरो ) : न्यू नॉर्थ जोन जालंधर प्रॉपर्टी डीलर्स वैल्फेयर एसोसिएशन रजि. द्वारा एक बैठक का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता करते हुए प्रधान भूपिन्द्र पाल ने कहा कि तहसील में दो भागों में किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री और जो कॉलोनी 1995 से पहले की कटी है, उनकी रजिस्ट्री नही हो रही है। अगर किसी के पास 20 मरले का प्लांट है और जरूरत मुताबिक 10 मरले बेचना चाहता है तो रजिस्ट्री नहीं होती है।
इसी तरह अगर कॉलोनी 1995 से पहले की है और प्लाट की रजिस्ट्री 1995 के बाद की है फिर भी रजिस्ट्री नहीं होती है। जिसके लिए एसोसिएशन की ओर से 10 जुलाई को ए.डी.सी. को एक मैमोरेंडम भी दिया गया था पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। चेयरमैन आर.के. अरोड़ा ने कहा कि सरकार को इस और शीघ्र से शीघ्र ध्यान देना चाहिए। जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सरकार को भी रैवेन्यू का नुकसान हो रहा है।
इस अवसर पर जी एस तूर, अमरीक सिंह टाहली, जस्सा सिंह, करतार सिंह गिल, संजीव आनंद, तेजिंदर सिंह गुरुमुख सिंह, रामजोत सिंह, मनजीत नागरा, जसवीर सिंह, दीपक वर्मा, सतविंदर सिंह, सुशील द्विवेदी, कुलविंदर संधू, मंदीप सिंह, राज आनंद, पंकज कपूर, अशोक कुमार, हरमीत सिंह साबा, कुलदीप अटवाल, चरणजीत सिंह चन्नी आदि उपस्थित थे।
सारांश:
पंजाब में कई प्लॉटों की रजिस्ट्री प्रक्रिया अटकने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रजिस्ट्रियां न होने के कारण खरीदार और विक्रेता दोनों ही असमंजस में हैं, जिससे प्रॉपर्टी लेन-देन पर असर पड़ रहा है।