04 सितंबर 2025 (भारत बानी ब्यूरो ) गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला हुआ. अब जीएसटी के चार स्लैब की जगह केवल दो स्लैब होंगे. मतलब 5% और 18% दो स्लैब रहेंगे बाकि 12 फीसदी और 28 फीसदी दरों के स्लैब को खत्म कर दिया गया है. इस फैसले के बाद मनोरंजन जगत पर भी असर पड़ने वाला है. जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो ये कि सिनेमाघरों की टिकटों पर भी असर पड़ने वाला है. तो चलिए बताते हैं आखिर क्या कुछ खास बदलाव हुए हैं.
सिनेमा की टिकट सस्ती हुई हैं. मगर यहां एक पेच है. जिन सिनेमाघरों की टिकटें सौ रुपये के अंदर थीं उन्हें सरकार ने 5 फीसदी वाले जीएसटी स्लैब में रखा है. जबकि पहले ये टिकट 12% के स्लैब में आती थी. इसका मतलब ये कि सिंगल थिएटर में फिल्म देखने वालों को इसका फायदा मिलेगा.
फिल्म टिकटों पर जीएसटी
जीएसटी में हुए बदलाव के बाद एक चीज ये गौर करने वाली है कि जो फिल्म टिकट सौ रुपये से अधिक थीं उनपर कोई बदलाव नहीं आएगा. क्योंकि नए स्लैब में 100 रुपये से ज्यादा की आने वाली फिल्म टिकटों को पहले की तरह अभी भी 18% GST के दायरे में ही रखा गया है. इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है.
क्या थी फिल्म थिएटर वालों की मांग
जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले मल्टीप्लेक्स एसोशिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से मांग की थी कि 300 रुपये वाली थिएटर टिकटों को 5 प्रतिशत के स्लैब में लाया जाए. मल्टीप्लेक्स का कहना था कि इस कदम से टिकटों के दाम सस्ते होंगे और ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा थिएटर तक पहुंचेंगी.
क्या होंगे बदलाव
ओटीटी के बाद से लगातार थिएटर में पहुंचने वाले दर्शकों की संख्या में कटौती हुई है. ऐसे में कई बार महंगी टिकटों का मुद्दा भी उठता है. यहां गौर करने वाली बात ये भी है कि 100 रुपये या इससे कम टिकट सिंगल स्क्रीन थिएटर में ही रहती है. वरना मल्टीप्लेक्स में 300 से 400 रुपये तक की टिकटों का रेट सामान्य रहता है. जीएसटी की नए दरें लागू होने के बाद भी फिल्म के टिकटों पर कोई खास बदलाव नहीं होने वाला है. हालांकि 100 रुपये से कम वाली टिकटें जरूर सस्ती होंगी.