अमृतसर 06 अक्टूबर 2025 (भारत बानी ब्यूरो ) शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों से गैर-विद्यक कार्य लेने पर रोक लगा दी है। जिला शिक्षा अधिकारी मिडल राजेश शर्मा ने जिले के सभी स्कूल मुखियों को आदेश जारी कर गैर-विद्यक कार्य कर रहे अध्यापकों का डाटा तुरंत कार्यालय में भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिला प्रशासन के सहयोग से गैर-विद्यक कार्य कर रहे अध्यापकों को जल्द ही उनके स्कूलों में भेज दिया जाएगा।

जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के संज्ञान में आया था कि कुछ जिलों में प्रशासन अध्यापकों को शिक्षा के अलावा अन्य कार्यों के लिए भी तैनात कर रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-27 अध्यापकों को जनगणना, प्राकृतिक आपदा राहत और चुनाव के अलावा कोई अन्य गैर-विद्यक कार्य सौंपने पर रोक लगाती है। कक्षाओं से उनकी अनुपस्थिति को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में मैंने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी अध्यापक को गैर-विद्ययक कार्य न सौंपा जाए। यदि बहुत आवश्यक हो तो शिक्षा विभाग से लिखित अनुमति ली जाए।

उधर, जिला शिक्षा अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि अध्यापकों से गैर विद्यक कार्य लेने पर रोक लगा दी गई है। जिले के सभी स्कूल मुखियों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपने स्कूलों के गैर विद्यक कार्य कर रहे अध्यापकों का डाटा तुरंत जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करवाएं, ताकि प्रशासन के सहयोग से उक्त अध्यापकों को वापिस स्कूलों में भेजा जा सके।

सारांश

शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ाते हुए जिले के सभी शिक्षकों का डेटा जमा करने का आदेश दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित स्कूलों से शिक्षकों की जानकारी मांगी है, ताकि विभाग शिक्षक प्रबंधन और निगरानी में सुधार कर सके।

Bharat Baani Bureau

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