11 दिसंबर 2025 (भारत बानी ब्यूरो ) : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने वाली याचिका पर तीन दिनों के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. दिल्ली HC ने अन्य अभिनेताओं की तर्ज पर राहत के संकेत दिए हैं. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि हम अन्य गैर-सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संबंध में रोक का आदेश देंगे. साथ ही अदालत ने दूसरे प्रतिवादियों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है. जिसमें ई-मार्केटप्लेस और उनकी तस्वीरों का उपयोग करके बेचे जा रहे सामान शामिल हैं

जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने बताया कि वह मामले में शामिल अन्य संस्थाओं के संबंध में विस्तृत अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करेंगी.

तीन दिन के अंदर देंगे निर्देश
अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सलमान खान की याचिका को सूचना एवं प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अंतर्गत शिकायत मानकर तीन दिनों के भीतर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया.

सलमान खान की याचिका पर क्या कहा कोर्ट ने
अदालत ने कहा कि अगर सोशल मीडिया मंचों को खान द्वारा दिए गए किसी वेबलिंक पर कोई आपत्ति है, तो उन्हें अभिनेता को सूचित करना चाहिए. खान ने सोशल मीडिया मंचों व ई-कॉमर्स वेबसाइटों द्वारा उनके नाम, छवि व व्यक्तित्व के अनधिकृत उपयोग को रोकने और व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.

प्रचार के अधिकार
प्रचार का अधिकार किसी व्यक्ति को उसकी छवि, नाम या व्यक्तित्व की रक्षा करने, उस पर नियंत्रण रखने और उससे लाभ कमाने का अधिकार प्रदान करता है. प्रचार के अधिकार को आमतौर पर व्यक्तित्व अधिकार के रूप में जाना जाता है.

ये सेलेब्स भी उठा चुके कदम
हाल ही में, बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन, उनके पति अभिषेक बच्चन व उनकी सास जया बच्चन, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, फिल्म निर्माता करण जौहर, गायक कुमार सानू, तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन, ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के संस्थापक श्रीश्री रवि शंकर, पत्रकार सुधीर चौधरी और पॉडकास्टर राज शमानी ने भी अपने व्यक्तित्व व प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था. अदालत ने इन सभी को अंतरिम राहत प्रदान की.

एनटीआर राव जूनियर ने भी किया कोर्ट का रुख
तेलुगु फिल्मों के अभिनेता एनटीआर राव जूनियर ने भी इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया, हालांकि अदालत ने अब तक उनकी याचिका पर कोई आदेश नहीं दिया.

सारांश

दिल्ली हाईकोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट्स के मामले में सलमान खान को राहत दी है। कोर्ट ने संबंधित पक्ष को 3 दिन के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

Bharat Baani Bureau

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