नई दिल्ली 30 दिसंबर 2025 (भारत बानी ब्यूरो ) . डिजिटल दौर में सेलिब्रिटी अधिकारों को मजबूती देने वाले एक अहम फैसले में, भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में शामिल जूनियर NTR को दिल्ली हाईकोर्ट से कानूनी सुरक्षा मिली है. दरअसल, कोर्ट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम, तस्वीर और पहचान के बिना इजाज़त इस्तेमाल पर रोक लगाई है.
‘मैन ऑफ द मासेस’ के नाम से मशहूर इस जूनियर NTR ने सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल को लेकर अदालत का रुख किया. याचिका के अनुसार, इस तरह का बिना अनुमति किया गया इस्तेमाल न सिर्फ उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा था, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीपफेक और बदले हुए डिजिटल कंटेंट के इस दौर में उनकी छवि के लिए भी गंभीर खतरा बन गया था.
इन चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 के तहत माना. अदालत ने संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया कि वैध शिकायत मिलने पर उल्लंघन करने वाले कंटेंट को तुरंत हटाया जाए, उस तक पहुंच रोकी जाए या उसे सीमित किया जाए.
इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए जूनियर NTR ने न्यायपालिका का आभार जताया और कहा, ‘मैं माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का धन्यवाद करता हूं, जिसने आज के डिजिटल माहौल में मेरे पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए यह सुरक्षात्मक आदेश दिया.’ उन्होंने अपनी लीगल टीम का भी शुक्रिया अदा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट डॉ. बालाजनकी श्रीनिवासन, डॉ. अलका डाकर और राइट्स एंड मार्क्स की टीम शामिल है, जिन्होंने यह राहत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.
यह फैसला भारत में पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स को लेकर बढ़ती न्यायिक समझ को और मजबूत करता है. साथ ही यह साफ संदेश देता है कि किसी व्यक्ति के नाम, तस्वीर या पहचान का बिना अनुमति व्यावसायिक इस्तेमाल, खासकर जब उससे उसकी छवि को नुकसान पहुंचने का खतरा हो, कानूनी कार्रवाई को बुलावा देगा.
सारांश:
AI और डीपफेक तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के बीच ‘मैन ऑफ द मासेस’ NTR को कानूनी रूप से पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा मिली। यह फैसला सेलिब्रिटीज और उनके व्यक्तित्व की डिजिटल छवि की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
