माननीय सैशन जज रूपनगर ने शनिवार 20 जुलाई को अपनी पत्नी, साली और पत्नी के भतीजे की हत्या करने और दूसरे भतीजे को घायल करने के आरोप में आलम निवासी वार्ड नंबर 1 शूगर मिल रोड मोरिंडा जिला रूपनगर को दोषी ठहराया है व 3 आजीवन कारावास सहित कुल 70 वर्ष की सजा सुनाई है।
मुकद्दमे के अनुसार दिनांक 3 जून 2020 की रात्रि को अभियुक्त आलम ने शूगर मिल रोड मोरिंडा क्षेत्र में अपनी पत्नी काजल, साली जसप्रीत कौर तथा अपनी साली के पुत्र साहिल की उस समय कुल्हाड़ी से वार करके निर्मम हत्या कर दी थी, जब वे सभी सो रहे थे और उसने अपनी पत्नी के मायके में रहते हुए अपनी साली के दूसरे बेटे बॉबी को भी मारने की कोशिश की थी।
अभियोजन पक्ष द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर मुकद्दमा शुरू हुआ और अंतत 20 जुलाई 2024 को समाप्त हुआ। अतिरिक्त लोक अभियोजक के तर्क से सहमत होते हुए, रमेश कुमारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपनगर ने आरोपी आलम को धारा 302 आई.पी.सी. के हत्या और आई.पी.सी. की धारा 307 के तहत हत्या के अपराध में दोषी ठहराया।
माननीय न्यायालय ने आई.पी.सी. की धारा 57 लागू की जिसमें प्रावधान है कि आजीवन कारावास 20 वर्ष होगा। भारतीय दंड संहिता आई.पी.सी. की धारा 57 के कारण आरोपी की आजीवन कारावास की अवधि बढ़कर 60 वर्ष हो जाएगी यानि धारा 302 आई.पी.सी. (तीन शीर्षकों के तहत) के तहत प्रत्येक हत्या के लिए 20 वर्ष और धारा 307 आई.पी.सी. (एक शीर्षक के तहत) के तहत 10 वर्ष की कैद और कुल 70 वर्ष की सजा भुगतनी होगी।