पंजाब, 9 दिसंबर 2024 (भारत बानी ब्यूरो ) : सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। मानसा अदालत ने इस मामले में एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी समेत दो सरकारी गवाहों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। यह कार्रवाई CIA की हिरासत से गैंगस्टर आरोपी दीपक टीनू के भागने के मामले में अदालत में पेश नहीं होने और बयान दर्ज नहीं कराने के कारण की गई है।

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी दीपक टीनू 1 अक्टूबर 2022 को CIA मानसा की हिरासत से फरार हो गया था। पंजाब पुलिस ने इस मामले में सब-इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह को गिरफ्तार कर बर्खास्त कर दिया था, जो CIA (SIT) का सदस्य था। दीपक टीनू को 19 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के अजमेर से हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था।

मानसा की जिला अदालत ने CIA मानसा के तत्कालीन प्रभारी SI प्रीतपाल सिंह सहित 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। न्यायिक मजिस्ट्रेट करण अग्रवाल की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि गवाह सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर करम सिंह और आरटीओ क्लर्क मोहम्मद गर्ग अदालत में पेश नहीं हुए, जबकि उन्हें बाध्य किया गया था।

अब इन गवाहों को 12 दिसंबर को अगली तारीख के लिए 5,000 रुपये के जमानती वारंट के तहत एक-एक जमानतदार के साथ पेश होने का आदेश दिया गया है। दीपक टीनू मूसेवाला हत्याकांड में नामित 32 आरोपियों में से एक है और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया का सहयोगी है। दीपक टीनू के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और दिल्ली में हत्या समेत 35 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

सारांश – सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मानसा अदालत ने हत्याकांड से जुड़े मामले में एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी और एक सरकारी क्लर्क समेत दो गवाहों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। यह कार्रवाई गैंगस्टर दीपक टीनू के फरार होने और अदालत में बयान दर्ज न कराने के कारण की गई है। दीपक टीनू, जो मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी था, 2022 में CIA की हिरासत से भाग गया था और बाद में दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इन गवाहों को 12 दिसंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।

Bharat Baani Bureau

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