नई दिल्ली 22 अगस्त 2025 (भारत बानी ब्यूरो ) . भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल और उनकी एक्स वाइफ धनश्री वर्मा के बीच सबकुछ फिलहाल शांत होता नजर नहीं आ रहा है. एक दूसरे से अलग होने के बाद भी दोनों अपने अपने तरीके से अब भी कमेंट किए जा रहे हैं. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की पूर्व पत्नी धनश्री ने हाल ही में उनके तलाक पर चुप्पी तोड़ी है. 18 महीने अलग रहने के बाद चहल और धनश्री ने 20 मार्च, 2025 को आधिकारिक रूप से तलाक ले लिया.

रिपोर्ट्स के अनुसार क्रिकेटर ने धनश्री को 4.75 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता दिया. ‘ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे’ से बात करते हुए धनश्री ने अपनी निजी जिंदगी और “फेक मैरिज” की अफवाहों पर चर्चा की. इस जोड़े ने दिसंबर 2020 में शादी की थी. उनके याचिका के अनुसार वे जून 2022 में अलग हो गए थे. 5 फरवरी को उन्होंने पारिवारिक अदालत में आपसी सहमति से तलाक की याचिका दायर की.

गुरुवार 22 अगस्त को धनश्री ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो पोस्ट की जिसमें लिखा था: “अब जागने का समय है. एक नया अध्याय शुरू होता है.”
‘ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे’ से बात करते हुए धनश्री ने अपनी निजी जिंदगी और “फेक मैरिज” की अफवाहों पर चर्चा की. उन्होंने कहा, “हम इसे ‘निजी जीवन’ क्यों कहते हैं, इसका एक कारण है. इसे निजी रहना चाहिए और देखिए एक सिक्के के दो पहलू होते हैं. ताली एक हाथ से तो बजती नहीं. इसलिए कि मैं नहीं बोल रही हूं इसका मतलब यह नहीं है कि कोई इसका फायदा उठा सकता है. यह सही नहीं है. मुझे लगता है कि यह किसी के साथ नहीं होना चाहिए.”

धनश्री ने यह भी कहा कि जबकि उनके पास अपनी कहानी है और वह भविष्य में इसे शेयर कर सकती हैं. फिलहाल वह अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं. “अगर आप बड़ी चीजें हासिल करना चाहते हैं, तो आपको इसे बार-बार बताने की जरूरत नहीं है. मेरे पास इसके बारे में बहुत कुछ कहने के लिए है मेरी अपनी कहानी है, क्या मैं इसमें गहराई से जाना चाहती हूं? शायद, भविष्य में.”

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मार्च में पारिवारिक अदालत से तलाक की याचिका पर फैसला लेने का अनुरोध किया. हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की याचिका दायर करने के बाद हर जोड़े के लिए निर्धारित छह महीने की कूलिंग पीरियड को ना मानने की गुजारिश की थी.चहल और वर्मा ने हाई कोर्ट में एक संयुक्त याचिका दायर की थी जिसमें उनके मामले में कूलिंग-ऑफ पीरियड को माफ करने की मांग की गई थी क्योंकि उन्होंने आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन किया था. याचिका में पारिवारिक अदालत को तलाक की याचिका का जल्दी फैसला लेने का निर्देश देने की भी प्रार्थना की गई थी. इस जोड़े ने 20 फरवरी के पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कूलिंग-ऑफ अवधि को माफ करने से इनकार कर दिया गया था.

Bharat Baani Bureau

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