19 अप्रैल (भारत बानी) : दवा कंपनी सिप्ला लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि जीएसटी प्राधिकरण ने उत्पाद शुल्क से जीएसटी शासन में संक्रमण के दौरान शिक्षा उपकर पर अमान्य क्रेडिट (संक्रमणकालीन) का दावा करने के लिए उस पर 1.83 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सिप्ला ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी को सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई, महाराष्ट्र के प्रधान आयुक्त से 1,83,17,388 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश मिला है।

यह आदेश केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया था। इस आदेश को जारी करते हुए, जीएसटी प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी ने उत्पाद शुल्क से स्विच करते समय शिक्षा उपकर पर संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया था। वित्तीय वर्ष 2017-18 में जीएसटी प्रणाली को शुल्क प्रणाली, जो मान्य नहीं थी। प्राधिकरण ने जुर्माने के साथ इसकी वसूली का भी आदेश दिया।

सिप्ला ने कहा कि तथ्यों के आकलन और प्रचलित कानून के आधार पर वह इस संबंध में अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर करेगी। कंपनी ने यह भी कहा कि उक्त आदेश से उसकी वित्तीय स्थिति या परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Bharat Baani Bureau

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