30 मई: हर साल की तरह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय आ रहा है।  इसके लिए 31 जुलाई की तारीख तय होती है। हालांकि विशेष परिस्थिति में सरकार इसे कई बार आगे भी बढ़ा सकती है। ऐसे में अगर आप टैक्सपेयर हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने से पहले कुछ होमवर्क करना भी जरूरी है। आपको सही आयकर फॉर्म भरने, सही टैक्स व्यवस्था चुनने और अपने आधार को पैन से लिंक करने के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो ये काम अभी कर लें, ताकि आखिरी तारीख के समय आप परेशान न हो सकें। आइए, हम यहां ऐसी ही कुछ जरूरी बातों की चर्चा करते हैं

ऑनलाइन फॉर्म

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सभी आयकर फॉर्म की ऑनलाइन और ऑफलाइन उपयोगिता पहले ही जारी कर दी है। इनमें आईटीआर-1, आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 और आईटीआर-6 शामिल हैं। इनमें आपको सबसे पहले यह देखना है कि आप किस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यानी आपको कौन सा फॉर्म चुनना है। हर फॉर्म, अलग-अलग तरह के टैक्सपेयर के लिए होते हैं।

अकाउंट का एक्टिव होना जरूरी

आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड आईडी और एक्टिव पैन कार्ड होना चाहिए ताकि आप अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकें।

पैन आधार से लिंक करा लें

अगर आपका पैन अभी तक आधार से लिंक नहीं है तो बिना देरी इन्हें लिंक करा लें। आप ऑनलाइन आसानी से लिंक करा सकते हैं। आयकर विभाग ने हाल ही में कहा है कि करदाताओं को 31 मई से पहले अपने पैन को आधार से लिंक कर लेना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है, तो उन्हें हाई रेट पर टैक्स कटौती से बचने के लिए ऐसा करना चाहिए। इसके लिए आप 23 अप्रैल, 2024 के CBDT सर्कुलर नंबर 6/2024 का संदर्भ ले सकते हैं।

Bharat Baani Bureau

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