चंडीगढ़, 9 अप्रैल (भारतबानी) : सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने एक जूनियर पर हमला करने के लिए जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) द्वारा एक कैप्टन की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अधीनस्थों के साथ व्यवहार करते समय, अहंकार को नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल और लेफ्टिनेंट जनरल रवेंद्र पाल सिंह की खंडपीठ ने आज अपने आदेश में कहा, “यह मामला न केवल वर्दीधारी कर्मियों के लिए बल्कि सामान्य तौर पर प्रशासकों के लिए जीवन का सबक है।”

“यदि किसी अधीनस्थ ने दुर्व्यवहार किया है या अपमानजनक तरीके से कार्य किया है, तो निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार ही कार्रवाई की जानी चाहिए। अन्यथा, स्थिति अनियंत्रित हो सकती है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसकी कल्पना कभी नहीं की गई थी, ”बेंच ने कहा।

कैप्टन पर अपने अधीनस्थ एक व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने और उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए सेना अधिनियम की धारा 47 के तहत दो आरोपों पर मुकदमा चलाया गया था। उन्हें पदोन्नति के उद्देश्य से दो साल की सेवा ज़ब्त करने और कड़ी फटकार लगाई गई।

ये घटनाएं 2010 में गुरदासपुर से सटे तिबरी छावनी स्थित एक बख्तरबंद रेजिमेंट में हुई थीं।

बेंच ने पाया कि अपीलकर्ता उस समय एक युवा कैप्टन था, जिसकी सेवा केवल तीन वर्ष की थी, जिसे सुबह पीटी के दौरान अपने अधीनस्थ की हरकत से अपमानित महसूस हुआ और उसने एक वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से उसे ऑफिसर्स मेस में बुलाया।

वहां स्थिति ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया और यूनिट में सूचना फैल गई कि अधिकारियों ने अधीनस्थ के साथ मारपीट और गंभीर दुर्व्यवहार किया है।

इसके परिणामस्वरूप विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे इकाई लगभग भंग हो गई। अधिकारी रैंक से नीचे के कई कर्मियों को दंडित किया गया, जिनमें से कुछ को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अधिकारियों का भी कोर्ट-मार्शल किया गया।

कैप्टन ने एएफटी के समक्ष तर्क दिया था कि जीसीएम के निष्कर्ष विकृत थे और अदालत अभियोजन पक्ष के गवाहों की जिरह पर विचार करने में विफल रही थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है.

जीसीएम की कार्यवाही को देखने और गवाहों के बयानों का विश्लेषण करने के बाद, बेंच ने कैप्टन की दलीलों को खारिज कर दिया और टिप्पणी की कि सैनिकों की कमान संभालने वाले एक विवेकशील व्यक्ति से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने शारीरिक कार्यों के प्रभाव को जाने।

Bharat Baani Bureau

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