17 अप्रैल (भारत बानी) : श्री मुक्तसर साहिब के जिला मजिस्ट्रेट श्री हरप्रीत सिंह सूदन ने भारत निर्वाचन आयोग की धारा 54 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य में 19 अप्रैल 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव के संबंध में एक विशेष आदेश जारी किया है। पंजाब एक्साइज एक्ट 1914. श्री मुक्तसर साहिब ने 17 अप्रैल 2024 को शाम 6:00 बजे से 19 अप्रैल 2024 को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक और 04 तारीख को मतगणना के दिन तक 3 किमी के दायरे में शुष्क दिवस घोषित किया है जून 2024. इस आदेश के अनुसार होटल, ढाबों, परिसरों, रेस्तरां, बीयर बार, क्लब या अन्य स्थानों पर अंग्रेजी और देशी शराब, स्प्रिट, शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ की बिक्री, भंडारण, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंध है। उक्त दिवसों पर किसी भी अन्य सार्वजनिक स्थान पर बिक्री एवं परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि और होटल, भले ही उन्हें शराब रखने और आपूर्ति करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस जारी किए गए हों, वे भी 17 अप्रैल 2024 शाम 6:00 बजे से 19 अप्रैल 2024 और 04 बजे तक रहेंगे। जून 2024 को शराब परोसने पर प्रतिबंध।