19 अप्रैल (भारत बानी) : जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आशिका जैन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है कि नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर स्थित जिला साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर। क्षेत्राधिकार में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने घर में किरायेदार/नौकर/पेइंग गेस्ट रखते समय उसका पूरा विवरण एक सप्ताह के भीतर नजदीकी पुलिस स्टेशन में देना सुनिश्चित करेगा। यह आदेश उन लोगों पर भी लागू होगा जिन्होंने अपने पहले से रखे गए किरायेदारों, नौकरों और पेइंग गेस्ट का विवरण पुलिस को नहीं दिया है।

इन निषेधात्मक आदेशों में कहा गया है कि जिले में अन्य राज्यों एवं बाहरी जिलों से बहुत से लोग रोजगार/कार्य आदि के लिए आते हैं। इसके अलावा अन्य शैक्षणिक संस्थानों/संस्थानों में अध्ययन हेतु अन्य राज्यों से छात्र/प्रशिक्षु, विभिन्न व्यवसाय/व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति जैसे कॉल सेंटर में पेइंग गेस्ट और सर्विस वर्कर भी किराए पर रह रहे हैं। इनमें से कई लोग नशीली दवाओं, असामाजिक और आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं और किराए के परिसरों और सार्वजनिक स्थानों पर हंगामा करते हैं। मकान मालिक इन किरायेदारों की जानकारी पुलिस में दर्ज नहीं कराते, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर रहता है. ये आदेश 11 अप्रैल 2024 से 10 जून 2024 तक लागू रहेंगे.

Bharat Baani Bureau

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