Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the post-title-marquee-scroll domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/bharatbaani/htdocs/bharatbaani.com/wp-includes/functions.php on line 6114

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wordpress-seo domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/bharatbaani/htdocs/bharatbaani.com/wp-includes/functions.php on line 6114
मतदान के दिन राज्य , मीडिया,के बिना प्रिंट मीडिया में नहीं किए जाएंगे राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशित-मुख्य निर्वाचन अधिकारी

चंडीगढ़, 8 मई- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों अनुसार मतदान के दिन या एक दिन पहले राज्य एवं जिला, मीडिया, प्रमाणीकरण एवं निगरानी कमेटी की अनुमति के बिना प्रिंट मीडिया में किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकसभा चुनाव से संबंध में विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। आयोग द्वारा लिया गया यह निर्णय संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के अंतिम चरण में प्रिंट मीडिया के माध्यम से राजनैतिक विज्ञापनों के द्वारा किसी का बचाव व गुमराह करना नहीं है। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन तथा मतदान से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए एम.सी.एम.सी से दो दिन पहले अनुमति लेनी होगी।

उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 77(1) तथा 127 ए के तहत आयोग ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी राजनैतिक पार्टी या उम्मीदवार के विरुद्ध प्रिंट मीडिया में चुनाव अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का विज्ञापन या चुनाव संबंधित सामग्री प्रकाशित करते समय प्रकाशक को विज्ञापन के साथ अपना नाम व पता प्रदर्शित करना होगा। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार केबल टीवी नेटवर्कस विनियामक अधिनियम 1995 के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध आदेश पारित किए जाएंगे यहां तक कि उसके उपकरणों को जब्त किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के विज्ञापन या पेड न्यूज भारतीय प्रेस परिषद व पत्रकार आचरण नियम 2020 तथा न्यूज ब्रॉडकास्ट एवं डिजिटल एसोसिएशन के नियमों के तहत प्रकाशित होने चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के स्तर पर भी ऐसे पेड न्यूज की मिली शिकायतों की निगरानी के लिए कमेटी गठित की गई है, जिसमें आल इंडिया रेडियो नई दिल्ली के समाचार सेवा अनुभाग के अतिरिक्त महानिदेशक (समाचार), डीएवीपी नई दिल्ली के अतिरिक्त महानिदेशक, भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य, प्रधान सचिव, सचिव (चुनाव खर्च प्रभारी), प्रधान सचिव (विधि) संबंधित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, प्रधान सचिव प्रभारी (सीसी एंड बीई डिवीजन) निदेशक, प्रधान सचिव, उप सचिव (मीडिया डिविजन) शामिल हैं। उक्त कमेटी राज्य स्तर पर गठित एमसीएमसी कमेटी के निर्णय के विरुद्ध की गई अपील पर सुनवाई करेगी। जहां तक पेड न्यूज के मामलों पर सीधे आयोग को गई शिकायतों को आयोग राज्य स्तरीय एमसीएमसी कमेटी के विचारार्थ प्रेषित करेगा।

Bharat Baani Bureau

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *