पंजाब 07 अक्टूबर 2024 : पंचायत चुनावों के मद्देनजर चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए चुनाव आयोग पंजाब व जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार एवं जिला पुलिस प्रमुख संदीप मलिक के आदेशानुसार सभी हथियार धारकों को अपने लाइसैंसी हथियार शीघ्र जमा करवाने के आदेश जारी किए गए हैं।

यदि कोई बंदूक मालिक अपना हथियार गन हाउस में जमा कराना चाहता है तो उसकी रसीद संबंधित थाने या डाकघर में जमा करानी होगी। ऐसा न करने पर असलहा धारक का लाइसैंस रद्द कर दिया जायेगा और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से इन आदेशों को सख्ती से लागू किया गया है। चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन करने वालों तथा इसके प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पूरे चुनाव अमले को तत्परता एवं जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने के निर्देश भी दिए। उन्हें आदर्श चुनाव प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने का भी आदेश दिया गया।

Bharat Baani Bureau

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