ग्वालियर 21 जनवरी 2025 (भारत बानी ब्यूरो ): ग्वालियर व्यापार मेला में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. इसके तहत श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला में हलके वाहनों की बिक्री पर 50 प्रतिशत तक की रोड टैक्स छूट प्रदान की जाएगी. राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. अब ग्वालियर के लोग मेले के ऑटोमोबाइल सेक्टर से गाड़ी खरीदकर छूट का लाभ उठा सकते हैं.
यह छूट खास तौर पर गैर-परिवहन वाहनों, जैसे मोटरसाइकिल, मोटर कार, और निजी उपयोग हेतु ओमनी बस जैसी हल्की वाहनों के विक्रय पर दी जाएगी. इन वाहनों पर जीवनकाल मोटरयान कर की दर में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. यदि इनका विक्रय ग्वालियर व्यापार मेला की समयावधि, यानी साल 2024- 2025 में होता है. हालांकि, यह छूट केवल उन्हीं हल्के वाहनों पर दी जाएगी, जिनका स्थाई पंजीयन ग्वालियर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में हुआ हो.
इस लाभ को पाने के लिए बनवाना होगा प्रमाण पत्र
ग्वालियर के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसाइयों को भी इस छूट का लाभ उठाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा और उन्हें मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी. तभी वे इस छूट के पात्र होंगे. यह छूट खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है.
इस मेले में हर साल होती है गाड़ी
ग्वालियर व्यापार मेला में हर साल ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारी बिक्री होती है. इस बार की यह छूट कई लोगों के लिए अपनी गाड़ी खरीदने का सपना पूरा करने का एक बेहतरीन अवसर बन सकती है. मेला 100 साल से भी पुराना है, हर बार इसमें नए व्यापारिक अवसर प्रस्तुत किए जाते हैं. इस बार की यह छूट लोगों के लिए एक बड़ी सौगात हो सकती है.
व्यापार को बढ़ावा देता है ग्वालियर मेला
लोकल18 से बात करते हुए सैलानियों ने खुशी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जो अपनी पहली कार या बाइक खरीदने की सोच रहे थे. ग्वालियर व्यापार मेला अब न केवल एक सांस्कृतिक महोत्सव बन गया है, बल्कि यह व्यापारिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण अवसर देता है. ऐसे में स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ- साथ लोगों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है.