13 जून 2025 (भारत बानी ब्यूरो ) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 12 जून 2025 को बंद पड़े बैंक अकाउंट्स के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें शीर्ष बैंक ने बंद पड़े (डॉर्मेंट) बैंक अकाउंट्स और बिना दावे वाली जमाराशियों को फिर से चालू करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान कर दिया है। इन नियमों का उद्देश्य ग्राहकों की सुविधा बढ़ाना, बैंकिंग प्रक्रिया को सरल करना और लगातार बढ़ रही बैंकिंग धोखाधड़ी को कम करना है। अब ग्राहकों को KYC (नो योर कस्टमर) अपडेट करने के लिए अपने होम ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे वीडियो KYC या किसी भी ब्रांच में जाकर यह काम पूरा कर सकते हैं।
KYC अपडेट के लिए मिलेंगे अब नए तरीके
RBI के नए नियमों के तहत, ग्राहक अब अपनी KYC जानकारी को किसी भी ब्रांच में जाकर अपडेट कर सकते हैं, चाहे वह उनकी होम ब्रांच हो या कोई दूसरा। पहले ग्राहकों को केवल अपनी होम ब्रांच में ही यह काम करना पड़ता था, जिससे कई लोगों को परेशानी होती थी। इसके अलावा, बैंकों को अब वीडियो-बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस (V-CIP) की सुविधा देनी होगी। इस प्रक्रिया में ग्राहक वीडियो कॉल के जरिए अपनी पहचान वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए खासतौर पर उपयोगी है जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं और बैंक के ब्रांच तक नहीं पहुंच सकते।
RBI ने यह भी निर्देश दिया है कि बैंक अपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स (BCs) की मदद से ग्राहकों की KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने का काम करते हैं। यह कदम खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद है, जो सरकारी योजनाओं के तहत खोले गए खातों का इस्तेमाल करते हैं। RBI ने यह भी कहा है कि बैंकों को KYC अपडेट की प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाना होगा ताकि ग्राहकों को कोई असुविधा न हो।
डॉर्मेंट अकाउंट्स और बिना दावे वाली पैसे को लेकर नियम
RBI के नियमों के अनुसार, अगर कोई बचत या चालू खाता 10 साल या उससे ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं किया जाता, या कोई जमाराशि इतने समय तक बिना दावे के रहती है, तो उसे ‘डॉर्मेंट’ माना जाता है। ऐसे अकाउंट्स में मौजूद राशि को RBI द्वारा संचालित डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस (DEA) फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पहले, इन अकाउंट्स को फिर से चालू करने या राशि वापस पाने में ग्राहकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे पुराने KYC डॉक्यूमेंट्स की कमी या ब्रांच तक पहुंचने में कठिनाई।
नए नियमों के तहत, ग्राहक अब आसानी से अपने पुराने अकाउंट को चालू कर सकते हैं या बिना दावे वाली राशि वापस पा सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधार OTP, वीडियो KYC या किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर अपनी पहचान वेरिफाई करानी होगी। RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि डॉर्मेंट अकाउंट्स को चालू करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। साथ ही, ऐसे अकाउंट्स में न्यूनतम बैलेंस न रखने की वजह से कोई जुर्माना भी नहीं लगेगा।
RBI ने बैंकों से कहा है कि वे ग्राहकों को उनके डॉर्मेंट अकाउंट्स के बारे में समय-समय पर सूचित करें। अगर आपको लगता है कि आपका कोई पुराना अकाउंट निष्क्रिय हो सकता है, तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें। आप बैंक की ग्राहक सेवा या नजदीकी शाखा में जाकर KYC प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।