मानसा 22 अगस्त 2025 (भारत बानी ब्यूरो ) यौन उत्पीडन का शिकार हो रही महिलाओं के लिए खास खबर सामने आई है। कार्यस्थलों, स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों या सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न, अवांछित व्यवहार आदि यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है और यह एक गंभीर अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। यह जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी रतिंदरपाल कौर धारीवाल ने बताया कि इस संबंध में महिलाओं की शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है।

उन्होंने कहा कि अगर किसी महिला के साथ ऐसी घटना होती है, तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय वे इस संबंध में शिकायत दर्ज करा सकती हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1091 या 181 पर दर्ज कराई जा सकती है ताकि पीड़िता को न्याय दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि हर संगठन का कर्तव्य है कि वह अपने सदस्यों को इस कानून के बारे में बताए और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करे।

Bharat Baani Bureau

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