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25 जून(गढ़शंकर): थाना महिलपुर पुलिस ने धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता कृष्ण गोपाल के बयानों पर पुलिस ने अश्वनी कुमार पुत्र जोगिंदर पाल निवासी अछरपाल के खिलाफ विदेश भेजने के नाम पर साढ़े 3 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। एसएसपी होशियारपुर को दी शिकायत में किशन गोपाल पुत्र सोमनाथ निवासी माहिलपुर जिला होशियारपुर ने कहा था कि वह रुपिंदर कौर पुत्री संतोख सिंह निवासी मोहल्ला महिलपुर के साथ एक रेस्टोरेंट में काम करता था।

बाद में वह एस. सिद्धू ट्रैवल एजेंट शहीदां रोड महिलपर में काम करने लगी। जिसने उसे अश्वनी कुमार से मिलवाया और कहा कि वह उसे आर्मेनिया का वर्क परमिट वीजा दिला देगा और रहने का खर्च कंपनी उठाएगी और इस काम में साढ़े 3 लाख रुपए लगेंगे। कृष्ण गोपाल ने बताया कि उसने झांसे में आकर उनके दफ्तर में 1 मई 2023 को 50 हजार रुपए, 9 अगस्त 2023 को 1 लाख 12 हजार रुपए और 14 सितंबर को रुपिंदर कौर के खाते में 50 हजार रुपए, 26 सितंबर को एक लाख रुपए और 27 सितंबर को 1 लाख 38 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। शिकायतकर्त्ता ने बताया कि उन्होंने आर्मेनिया भेज तो दिया लेकिन वादे के मुताबिक कोई काम नहीं दिया। कृष्ण गोपाल ने कहा कि इसके बाद वह देश वापस आए और 23 दिसंबर 2023 को उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया। 

उन्होंने 1 मार्च 2024 को पौने 2 लाख रुपए लौटाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने कोई पैसा नहीं लौटाया और अपने वादे से भी मुकर गए। कृष्ण गोपाल ने गुहार लगाई थी कि उसका सारा पैसा ब्याज पर ले रखा है, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आर्थिक अपराध शाखा होशियारपुर द्वारा शिकायत की जांच करने पर अश्वनी कुमार पुत्र जुगिंदर पाल निवासी अछरवाल को दोषी पाया गया। उसके खिलाफ महिलपर थाने में धारा 420, 406, 13 पंजाब प्रोफेशनल एक्ट 2014 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Bharat Baani Bureau

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