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चंडीगढ़, 12 मार्च (भारत बानी) : हरियाणा सरकार ने प्रदेश के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति कनेक्शन तथा सीवरेज कनेक्शन की स्वीकृति की समय-सीमा 12 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी है।

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि यह समय-सीमा हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि नए पेयजल आपूर्ति कनेक्शन तथा सीवरेज कनेक्शन की स्वीकृति के लिए सम्बन्धित उपमंडल अभियंता, पदनामित अधिकारी, तथा सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है। इसके अलावा, सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है।

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