21  जुलाई  2026 (भारत बानी ब्यूरो ) :  पंजाब में स्वच्छता और सफाई व्यवस्था की स्थिति को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने राज्य के सभी स्थानीय निकायों को अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने राज्य में कचरा प्रबंधन, साफ-सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई करते हुए स्थिति को “चिंताजनक” बताया। अदालत ने नगर निगमों, नगर परिषदों और अन्य स्थानीय निकायों से सफाई व्यवस्था की मौजूदा स्थिति और उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।

अदालत ने स्थानीय निकायों से यह भी बताने को कहा है कि उनके क्षेत्रों में कचरा संग्रहण, कचरे के निपटान और सफाई व्यवस्था को लेकर क्या व्यवस्था लागू है। इसके अलावा, खुले में कचरा फेंकने और कचरा प्रबंधन में कमियों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी गई है।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि खराब स्वच्छता व्यवस्था का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। कचरे का उचित निपटान न होने से संक्रमण, जलभराव और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

अदालत के निर्देश के बाद पंजाब के सभी स्थानीय निकायों को अपनी सफाई व्यवस्था की समीक्षा करनी होगी और निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट पेश करनी होगी।

इस मामले की अगली सुनवाई में अदालत राज्य में स्वच्छता व्यवस्था को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा कर सकती है।

Bharat Baani Bureau

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