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चंडीगढ़, 24 अप्रैल 2024 (भारत बानी): पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को राजनीतिक रैलियों के लिए सरकारी संसाधनों और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के संबंध में आर.टी.आई. कार्यकर्ता माणिक गोयल द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) का संज्ञान लिया है। इस जनहित याचिका में उन्होंने कहा है कि पंजाब की सत्तारूढ़ ‘आप’ सरकार कथित तौर पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सरकारी स्वामित्व वाली यात्री बसों का दुरुपयोग कर रही है, जिसके कारण आम यात्रियों के लिए बसों की कमी हो जाती है।
कोर्ट ने नोटिस ऑफ मोशन जारी कर पंजाब सरकार को इस जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में मौजूद अतिरिक्त महाधिवक्ता ने प्रतिवादी पक्षों के नोटिस को स्वीकार कर करते हुए इस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है।
इस मामले पर अगली सुनवाई 28 अप्रैल 2024 को तय की गई है। यह जनहित याचिका यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देती है कि राज्य के संसाधनों का उपयोग सभी नागरिकों के लाभ के लिए किया जाए न कि राजनीतिक लाभ के लिए।

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