वोट डालने के लिए ईपीआईसी कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेज भी मान्य हैं
चंडीगढ़, 10 अप्रैल (भारत बानी) : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री. अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र को कायम रखने में मतदाताओं की अहम भूमिका है। उन्होंने नागरिकों से जल्द से जल्द अपना मतदाता पहचान पत्र बनाने का आग्रह किया, ताकि हर कोई आगामी चुनावों में भाग ले सके। मतदाता पंजीकरण की अंतिम तिथि 26 अप्रैल, 2024 है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पात्र व्यक्ति संबंधित बीएलओ, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास फॉर्म-6 भरकर अपना वोट दर्ज करा सकते हैं। यह फॉर्म मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट https://www.ceoharana.gov.in पर भी उपलब्ध है और इसे डाउनलोड किया जा सकता है। वोट दर्ज करने के लिए, व्यक्ति निवास प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र के साथ दो पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीरों के साथ ऑफ़लाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतदाता पंजीकरण से संबंधित जानकारी के लिए नागरिक टोल-फ्री नंबर-1950 पर संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपना योगदान अवश्य देना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक मतदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका नाम मतदाता सूची में अंकित हो। केवल वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है जिसका नाम मतदाता सूची में है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उनके पास ईपीआईसी नहीं है, तो भी वे चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक दिखाकर अपना वोट डाल सकते हैं।
श। अग्रवाल ने बताया कि अगर किसी मतदाता के पास पुराना ईपीआईसी कार्ड है, तब भी वे मतदान कर सकते हैं, बशर्ते उनका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में सूचीबद्ध हो। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है और वे मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य पहचान दस्तावेज दिखाते हैं, तो उन्हें मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी मतदाता तभी मतदान कर सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।
नागरिक ईपीआईसी के अलावा आईडी के रूप में वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग करके मतदान कर सकते हैं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ईपीआईसी के अलावा, मतदाता चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके भी अपना वोट डाल सकते हैं। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा फोटो के साथ जारी पासबुक, पैन कार्ड, मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड शामिल हैं। श्रम, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड।
उन्होंने कहा कि हरियाणा के मतदाता अपने वोट की जानकारी हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट https://ceoharana.gov.in/ पर शीघ्र एवं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी मदद से मतदाता अपना ईपीआईसी नंबर डालकर आसानी से अपना वोट चेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपना ईपीआईसी नंबर भूल गया है, तो भी वह अपना नाम और पिता/पति का नाम आदि भरकर अपना वोट देख सकता है। इसके अलावा मतदाता वोटर हेल्पलाइन नंबर-1950 पर कॉल करके भी अपना वोट चेक कर सकते हैं।