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विभागों को एक सप्ताह के अंदर देनी होगी पीडीएफ फाइल

चंडीगढ़, 01 जुलाई-हरियाणा सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को राज्य के स्थानीय कानूनों की अंग्रेजी तथा संबंधित स्थानीय भाषा में सॉफ्ट कॉपी यानी राज्य अधिनियमों तथा अधीनस्थ विधानों (उनके अधीन बनाए गए नियमों) का अद्यतन संस्करण, जिसमें सभी संशोधनों को शामिल किया गया हो, पीडीएफ प्रारूप में एकल फाइल के रूप में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को सीधे उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, उन्हें इसकी सूचना मानव संसाधन विभाग को भी देनी होगी।

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक पत्र के अनुसार सभी प्रशासनिक सचिवों तथा विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया गया है कि वे इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अपने विभाग के नोडल अधिकारी को निर्देश दें कि वे राज्य अधिनियमों तथा अधीनस्थ विधानों का नवीनतम तथा अद्यतन संस्करण, जिसमें सभी संशोधनों को शामिल किया गया हो, पीडीएफ प्रारूप में एकल फाइल के रूप में सीधे रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को उपलब्ध कराएं।

पत्र में कहा गया है कि सभी विभाग उनसे संबंधित राज्य अधिनियमों और अधीनस्थ विधानों को पीडीएफ प्रारूप में सभी संशोधनों को शामिल करते हुए एक ही फाइल में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराएं। सूचना प्रदान करने में किसी भी भ्रम या कठिनाई की स्थिति में, स्पष्टता के लिए नोडल अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल के अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। ऐसा करने में विफल रहने पर विभागाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

Bharat Baani Bureau

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