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नई दिल्‍ली :सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अब मुस्लिम महिलाओं (Muslim Women) के अधिकार पर एक अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम तलाकशुदा महिला भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारे भत्ते के लिए अपने पति के खिलाफ याचिका दायर कर सकती है. न्यायमूर्ति नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी ना कि सिर्फ विवाहित महिलाओं पर. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कानून हर धर्म की महिलाओं के लिए लागू होता है. सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण पोषण को लेकर जानकारी दी गई है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुस्लिम महिलाओं ने सराहना की है और इसे ऐतिहासिक बताया है. 

Bharat Baani Bureau

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