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05 मार्च 2025 (भारत बानी ब्यूरो ) – सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की भगवंत मान सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए राज्य के मुख्य सचिव को अवमानना मामले में नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह 24 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करे. मामला पंजाब में सहायता प्राप्त कॉलेजों में पेंशन लाभ योजना के कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के उस दावे पर भी नाराजगी जताई, जिसमें कहा गया था कि कार्यपालिका की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता की ओर से दिया गया बयान राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होगा. इस पर जस्टिस अभय एस ओका ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘अब से हम पंजाब सरकार का कोई भी मौखिक बयान स्वीकार नहीं करेंगे. अब हम वकील से संबंधित अधिकारी द्वारा हलफनामा दाखिल करवाएंगे.’

मुख्य सचिव से सुप्रीम कोर्ट से सवाल
मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब के मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान जस्टिस ओका ने सरकार को दो टूक शब्दों में कहा, ‘आज आप बयान दे रहे हैं कि आप याचिकाकर्ताओं को राहत देंगे या हमें अवमानना ​​कार्यवाही जारी करनी चाहिए?’

इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, ‘अधिकारियों को जेल जाने दीजिए, ये तभी सुधेंगे. उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे.’

पंजाब सरकार पर दबाव बढ़ा
सुप्रीम कोर्ट की इस सख्ती के बाद पंजाब सरकार पर दबाव बढ़ गया है. अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सरकार की ओर से केवल मौखिक बयानबाजी नहीं चलेगी, बल्कि उसे लिखित रूप से अदालत के निर्देशों का पालन करना होगा.

भगवंत मान सरकार के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है. अब देखना होगा कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद क्या कदम उठाती है और 24 मार्च तक क्या जवाब दाखिल करती है.

Bharat Baani Bureau

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