लुधियाना 25 मार्च 2025 (भारत बानी ब्यूरो ) पंजाब शिक्षा विभाग की ओर से पंकज अंगी डिप्टी जिला शिक्षा अधिकारी (सै.सि.) फाजिल्का, पी.ई.एस. ग्रुप-ए को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के कारण पंजाब सिविल सेवाएं (सजा और अपील) नियमांवाली 1970 के नियम 4 (1) अनुसार सरकारी सवाओं से तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। संस्पेशन के दौरान उसका हेड क्वार्टर दफ्तर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन (सैकेंडरी) पंजाब नियुक्त किया जाता है। सस्पेंशन के दौरान अधिकारियों को नियमों अनुसार गुजारा भत्ता मिलेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

सारांश : पंजाब शिक्षा विभाग ने सरकारी आदेशों की अवहेलना और फंड गड़बड़ी के आरोप में तरनतारन की जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया। स्टाइपेंड घोटाले में छह अधिकारियों को बर्खास्त किया गया, जबकि चंडीगढ़ में कुछ अधिकारियों के तबादले और निलंबित प्रधानाध्यापकों की बहाली के आदेश जारी हुए।

Bharat Baani Bureau

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