पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश का जिले का दौरा दूसरे दिन भी जारी रहा

मलोट और गिद्दड़बाहा की अदालतों का निरीक्षण किया

श्री मुक्तसर साहिब की जिला जेल का भी निरीक्षण किया गया

श्री मुक्तसर साहिब 2 मार्च (भारत बानी) : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री त्रिभुवन दहिया, जो जिला श्री मुक्तसर साहिब सत्र प्रभाग के प्रशासनिक न्यायाधीश भी हैं, ने आज दूसरे दिन भी जिले का दौरा जारी रखा, इस दौरान उन्होंने कानूनी सेवा प्राधिकरण का हेल्पलाइन नंबर जारी किया।

 आज उन्होंने मलोट और गिद्दड़बाहा की अदालतों का निरीक्षण किया और यहां बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की।  इस दौरान उन्होंने मलोट और गिद्दड़बाहा कोर्ट परिसर में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनों का भी उद्घाटन किया।  उन्होंने यहां पौधे भी लगाए।

 बाद में उन्होंने जिला जेल का दौरा किया और वहां कैदियों की मुश्किलें सुनी।  इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति ने जेल के विभिन्न बैरकों का निरीक्षण किया तथा एक-एक कैदी से उसकी फरियाद सुनी।  इस बीच उन्होंने जेल में अस्पताल और रसोईघर का भी निरीक्षण किया.

 यहीं पर उन्होंने कानूनी  सेवा प्राधिकरण का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 जारी किया।  इस अवसर पर उन्होंने बंदियों से कहा कि वे कानूनी सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।  उन्होंने जेल स्टाफ को यह भी निर्देश दिया कि जिस भी कैदी को कानूनी सहायता की आवश्यकता हो, उसे मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाए।  इसलिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जेल के अंदर भी एक फ्रंट ऑफिस स्थापित किया है।  कोई भी नागरिक विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है।

 इस अवसर पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राज कुमार जी एवं सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण मैडम हरप्रीत कौर भी विशेष रूप से उपस्थित थे।

इस बीच मलोट में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मैडम अमिता सिंह, अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन नीरज गोयल, सिविल जज जूनियर डिवीजन कमलजीत सिंह और सिविल जज जूनियर डिवीजन दिलशाद कौर और गिद्दड़बाहा में अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन अमनदीप कौर और सिविल जज जूनियर डिवीजन मैडम एकता द्वारा स्वागत किया गया।  जेल पहुंचने पर जेल अधीक्षक वरुण कुमार ने उनका स्वागत किया और जेल में बंदियों की देखभाल की जानकारी दी.

Bharat Baani Bureau

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