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नेशनल, 4 दिसंबर 2024 (भारत बानी ब्यूरो ) – बैंक खाताधारकों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। अब वे अपने बैंक अकाउंट में एक की बजाय चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे। यह बदलाव बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 के तहत किया गया है, जिसे मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया और पारित कर दिया। इसके अंतर्गत, खाताधारकों और लॉकर होल्डर्स के लिए नॉमिनेशन के नियमों में महत्वपूर्ण राहत दी गई है।

नए नियमों की जानकारी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि पहले बैंक खाताधारकों को अपने डिपॉजिट या लॉकर के लिए केवल एक नॉमिनी जोड़ने की अनुमति थी। लेकिन अब नए नियमों के तहत, जमाकर्ता एक समय में या क्रमिक रूप से अपने अकाउंट में चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे। इस बदलाव से खाताधारकों को अधिक विकल्प और लचीलापन मिलेगा।

लॉकर सेवाओं में बदलाव
लॉकर सेवाओं के लिए नॉमिनी जोड़ने का तरीका थोड़ा अलग होगा। लॉकर होल्डर्स को “क्रमिक नामांकन” का विकल्प मिलेगा, जिसका मतलब है कि यदि पहला नॉमिनी उपलब्ध नहीं है, तो अगला नॉमिनी प्रभावी हो जाएगा। इससे लॉकर में रखे सामान के कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए जटिलताएं कम हो जाएंगी।

अन्य बैंकिंग सुधार
वित्त मंत्री ने बैंकिंग कानून में 19 संशोधनों का प्रस्ताव भी रखा है। इनमें मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों से संबंधित बैंक ऑडिट और अनुपालन को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन नए नियमों का उद्देश्य बैंकों को पेशेवर और स्थिर बनाए रखना है।

इसके अलावा, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में यह स्पष्ट किया कि वर्तमान में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय पर विचार नहीं कर रही है, हालांकि 2019 में 10 बैंकों का विलय करके चार बैंक बनाए गए थे।

Bharat Baani Bureau

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