नैनीताल 06 जून 2025 (भारत बानी ब्यूरो ) : बकरीद को लेकर देशभर में सियासी बवाल मचा हुआ है. एक तरफ जहां कुछ लोग मुस्लिमों से ग्रीन बकरीद यानी कि बलि ना देने की अपील कर रही है. वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोग बलि को लेकर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना त्योहार बलि देकर मना लें. इस बीच नैनीताल में स्लॉटर हाउस की बंदी पर हाईकोर्ट ने डीएम नैनीताल को 24 घंटे का समय दिया है. नैनीताल हाईकोर्ट ने डीएम नैनीताल को आदेश दिया है कि इस पर निर्णय लें.
नैनीताल के मुस्लिम संगठन ने याचिका दाखिल कर कहा कि कल ईद का पर्व है और स्लॉटर हाउस बंद होने से उनके धार्मिक आयोजन पर खतरा बन रहा है. याचिका में तीन दिनों के लिये स्लॉटर हाउस खोलने की मांग की गई थी. ताकि वो अपना पर्व मना सकें. आपको बता दें कि नैनीताल में पिछले कई दिनों से स्लॉटर हाउस बंद है, जिससे नैनीताल शहर में मटन बंद हो गया है तो रेस्टोरेंट से लेकर पर्यटकों तक को इसकी परेशानी झेलनी पड़ रही हैं. 2021 तक प्रदूषण बोर्ड़ की स्लॉटर हाउस की अनुमति खत्म हो गई थी. लेकिन अब इसको सीज कर दिया गया है.
सारांश:
मुस्लिम समुदाय ने हाईकोर्ट से 72 घंटे के भीतर फैसला देने की अपील की है ताकि वे बकरीद का त्यौहार सही तरीके से मना सकें। उनका कहना है कि यदि त्योहार से पहले लॉकडाउन या प्रतिबंधों में ढील नहीं दी गई, तो बकरीद की तैयारियां और आयोजन प्रभावित होंगे। यह मामला धार्मिक आजादी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के बीच संतुलन का प्रतीक बना हुआ है।
