Notice: Trying to get property 'post_content' of non-object in /home/bharatbaani/htdocs/bharatbaani.com/wp-content/plugins/custom-css-js/custom-css-js.php on line 203

अमृतसर 18 सितंबर 2025 (भारत बानी ब्यूरो ) जिला मैजिस्ट्रेट एव डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने त्यौहारी सीजन में पटाखों की बिक्री व पटाखे चलाने संबंधी माननीय सुप्रीमो कोर्ट के आदेशानुसार प्रशासनिक निर्देश जारी किए हैं।

इसके तहत प्रशासन की तरफ से जारी अस्थायी लाइसैस धारक ही पटाखों की बिक्री कर सकते हैं और ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं और ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकते हैं। ग्रीन पटाखे जो कि लीथियम, मरकरी, आरसैनिक, सिक्का, थोरियम साल्ट आदि के बिना बनें होंगे सिर्फ वही ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं। दीवाली व भगवान वाल्मीकि प्रकाशोत्सव पर सात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, गुरुपुर्व वाले दिन सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक और रात को 9 से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं।

इसी प्रकार से क्रिसमिस वाले दिन रात 11.55 बजे से लेकर सुबह 12.30 बजे तक नववर्ष पर रात 11.55 बजे से लेकर सुबह 12.30 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं। प्रशासन की तरफ से निर्धारित समय से पहले व बाद में पटाखे चलाने पर पूर्णतय प्रतिबंध है। इसके अलावा वैबसाइट-ई कामर्स आदि पर पटाखे नहीं बेचे जा सकते हैं। विवाह शादी समागम में पटाखे चलाने के लिए मैरिज पैलेस मालिक की तरफ से लाइसैंस लेना होगा, शोभा यात्रा, नगर कीर्तन, प्रभात फेरी व अन्य समागमों में पटाखे चलाने के लिए भी लाइसैंस लेना होगा।

Bharat Baani Bureau

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *