10 मार्च 2026 (भारत बानी ब्यूरो ) : जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा सागर सेतिया ने भारतीय नगारिक सुरक्षा संहिता -2023 (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 की धारा 144) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मोगा जिले में हुक्का बार पर बैन लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले में बड़ी संख्या में हुक्का बार चल रहे हैं, जहां तंबाकू आदि का इस्तेमाल होता है, जो सेहत के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना कोटपा नियमों का भी उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या किसी भी जगह पर हुक्का बार नहीं चलाए जा सकते। आम लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए और युवाओं और स्कूल/कॉलेज के स्टूडेंट्स को इस बुराई से बचाने के लिए हुक्का बार पर बैन लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
उन्होंने स्कूल/कॉलेज जाने वाले युवाओं और नाबालिगों से अपील की कि वे इन चीजों का शिकार न हों जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और कोटपा, FSSAI, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सजा दी जाएगी, ये आदेश 30 अप्रैल, 2026 तक लागू रहेंगे
सारांश:
जिले में नए आदेश लागू कर दिए गए हैं। अब निर्धारित पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील है कि वे नियमों का पालन करें ताकि सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे।
