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कराची, 1 अप्रैल (भारत बानी) : पाकिस्तान में पांच चीनी नागरिकों पर कथित तौर पर हमला करने और उन्हें मारने के कुछ दिनों बाद कराची आयुक्त ने “महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए खतरे” का हवाला देते हुए बंदरगाह शहर के दक्षिण जिले में और चीनी वाणिज्य दूतावास के पास ड्रोन कैमरों के उपयोग पर दो महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। जियो न्यूज ने शनिवार को रिपोर्ट  में बताया कि कराची प्रशासन ने इस संबंध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसमें जिले भर में ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 

रिपोर्ट के अनुसार कराची डिवीजन के आयुक्त मुहम्मद सलीम राजपूत द्वारा शनिवार  को जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि चीनी नागरिकों पर हाल के हमलों के मद्देनजर राज्य विरोधी तत्वों/शत्रुतापूर्ण एजेंसियों से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और चीनी वाणिज्य दूतावास को गंभीर खतरा है इसलिए शहर में कानून  व्यवस्था बनाए रखने और  किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए तत्काल उपाय करना आवश्यक है।  जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अधिकारी ने 30 मार्च से 29 मई तक दो महीने की अवधि के लिए कराची के दक्षिण जिले में ड्रोन कैमरों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सिंध के गृह विभाग द्वारा सौंपी गई अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। जिले के पुलिस स्टेशनों के स्टेशन हाउस अधिकारियों (एसएचओ) को भी किसी भी उल्लंघन के मामले में पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की धारा 188 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है । बता दें कि 26 मार्च को शांगला के बेशम शहर में उनके वाहन पर हमले के बाद पांच चीनी नागरिकों सहित कम से कम छह लोग मारे गए थे।

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