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चंडीगढ़, 9 फरवरी (भारत बानी) : राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही मुहिम के दौरान पंजाब विजीलैंस ब्यूरो द्वारा श्री मुक्तसर साहिब जिले की अलग-अलग अनाज मंडियों में अनाज की ढुलाई के लिए टैंडरों के अलॉटमैंट में घपलेबाज़ी करने के दोष में पाँच ठेकेदारों के खि़लाफ़ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की आगे की जांच जारी है।  
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि यह मुकदमा ठेकेदार प्रेम चंद, ठेकेदार विशु मित्तल, ठेकेदार योगेश गुप्ता, ठेकेदार राजीव कुमार और भाग रोड लाइन्स ट्रांसपोर्ट के मालिक रमनदीप सिंह के विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 420, 465, 468, 471, 120-बी के अंतर्गत थाना आर्थिक अपराध विंग लुधियाना रेंज में दर्ज किया गया है।  
इस सम्बन्धी विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यह सामने आया है कि उपरोक्त मुलजिमों ने साल 2019-20 के दौरान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभुगत करके अनाज की ढुलाई के लिए जालसाज़ी के साथ टैंडर हासिल किए थे। जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि उपरोक्त मुलजिमों ने टैंडर लेने के लिए ऐसे वाहनों की नकली सूचियाँ पेश कीं जो अनाज की ढुलाई नहीं कर सकते थे, जैसे कि पिकअप वैन, मोटरसाईकल, स्कूटर आदि।  
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पता लगा है कि इन मुलजिमों द्वारा नकली गेट पास के आधार पर सरकारी पैसों का गबन भी किया गया। विभाग ने नकली गेट पास के आधार पर बिल पास करके ठेकेदारों को पैसे जारी कर दिए, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि विजीलैंस ब्यूरो उक्त मुलजिमों को गिरफ़्तार करने के लिए छापेमारी कर रहा है और इस मामले की आगे की जांच जारी है।

Bharat Baani Bureau

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