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चंडीगढ़, 23 जुलाई-हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत चलाई जा रही ‘मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना’ को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में शामिल किया है। साथ ही, इसके तहत प्रदान किए जाने लाभों के लिए 45 दिन की समय-सीमा भी निर्धारित की गई है।

मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है।

‘मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना’ के तहत जिला कार्यक्रम अधिकारी को पदनामित अधिकारी जबकि कार्यक्रम अधिकारी (पोषण)/उप-निदेशक को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और संयुक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है।

Bharat Baani Bureau

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