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नई दिल्ली: दिग्गज तेलुगू स्टार नागार्जुन अक्किनेनी के कन्वेंशन हॉल पर HYDRA ने बुलडोजर चलाया, जो हैदराबाद के माधापुर इलाके में स्थित है. दिग्गज एक्टर ने अपनी संपत्ति ‘एन-कन्वेंशन सेंटर’ के ध्वस्तीकरण पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है. दिग्गज एक्टर ने ‘एक्स’ पर कार्रवाई को गैरकानूनी बताया और मदद के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने कन्वेंशन के खिलाफ कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है.

यह संपत्ति कथित तौर पर हैदराबाद में थुम्मिडीकुंटा झील के एफटीएल में अतिक्रमित भूमि पर बनी हुई थी. उनकी प्रॉपर्टी को राज्य सरकार द्वारा नवगठित संगठन, हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति निगरानी और संरक्षण (HYDRA) ने जमींदोज कर दिया था. नागार्जुन का कन्वेंशन जिस भूमि पर बना था, वह एफटीएल जोन में आता है. कन्वेंशन सेंटर 10 एकड़ में फैला था, जिसका तम्मिडीकुंटा झील पर अतिक्रमण था. जांच में पता चला कि कन्वेंशन का 1.12 एकड़ क्षेत्र झील के फुल टैंक लेवल (FTL) के दायरे में था. सेंटर की 2 एकड़ जमीन झील के बफर जोन के दायरे में आती है. नागार्जुन का कन्वेंशन सेंटर शादी समारोह और कॉर्पोरेट इवेंट के लिए इस्तेमाल होता था. एक्टर ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक लंबा नोट लिखकर दावा किया कि अदालत के स्थगन आदेश के बावजूद एन-कन्वेंशन सेंटर को ध्वस्त कर दिया गया.

उन्होंने लिखा, ‘एन कन्वेंशन के संबंध में अवैध तरीके से की गई तोड़फोड़ से दुखी हूं, जो मौजूदा स्थगन आदेशों और कोर्ट केस के विपरीत है. मैंने अपनी प्रतिष्ठा को डिफेंड करने के लिए कुछ तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखने और यह बताने के लिए कि हमने कानून का उल्लंघन करने वाला कोई भी कार्य नहीं किया है, मैंने यह बयान जारी करना उचित समझा. यह भूमि पट्टा भूमि है, और टैंक की एक इंच भी जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया गया है.’

नागार्जुन को नहीं मिला था कोई नोटिस
निजी भूमि पर निर्मित भवन के दावों के बारे में बात करते हुए, अभिनेता ने कहा कि ध्वस्तीकरण के लिए, पहले दिए गए किसी भी अवैध नोटिस के खिलाफ स्थगन आदेश दिया गया है. उन्होंने अपने पोस्ट में आगे कहा, ‘आज स्पष्ट रूप से, गलत सूचना के आधार पर गलत तरीके से तोड़फोड़ की गई. आज सुबह तोड़फोड़ करने से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था. एक कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में, अगर अदालत ने मेरे खिलाफ फैसला दिया होता, तो मैं खुद ही तोड़फोड़ कर देता. मैं हमारे द्वारा गलत निर्माण या अतिक्रमण के बारे में किसी भी सार्वजनिक गलतफहमी को दूर करने के उद्देश्य से इसे रिकॉर्ड पर रख रहा हूं. हम अधिकारियों द्वारा की गई गलत कार्रवाइयों के संबंध में न्यायालय से उचित राहत की मांग करेंगे.’

अतिक्रमण रोकने के लिए बनी है HYDRA
मालूम हो कि HYDRA को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 12 जुलाई 2024 को पेश किया था. यह संगठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत बनाया गया है. इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन करना, सरकारी संपत्तियों की रक्षा करना, तालाबों और झीलों पर अतिक्रमण को रोकना और अवैध निर्माण और संरचनाओं से छुटकारा पाना है.

Bharat Baani Bureau

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