Notice: Trying to get property 'post_content' of non-object in /home/bharatbaani/htdocs/bharatbaani.com/wp-content/plugins/custom-css-js/custom-css-js.php on line 203

19 अप्रैल (भारत बानी) : जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर सुश्री आशिका जैन ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत एक हजार मीटर के क्षेत्र के भीतर (जिला सीमा के भीतर) मांसाहारी दुकानें चलाने के लिए जिले के एयरफोर्स स्टेशन और उसके कचरे की डंपिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, ताकि हवाई जहाजों के साथ कोई दुर्घटना न हो और जान-माल का नुकसान न हो.

जिलाधिकारी श्रीमती आशिका जैन ने कहा कि देखने में आया है कि एयरफोर्स स्टेशन के आसपास आम जनता द्वारा खाने-पीने की कई दुकानें खोल ली गई हैं, वे इन वस्तुओं का कचरा खुले में फेंक देते हैं। जिसके कारण वायु सेना क्षेत्र में शिकारी पक्षियों का उड़ना जारी है। इन्हें उड़ाने से किसी भी समय विमान से टकराकर दुर्घटना होने का डर रहता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा होता है और सेना द्वारा दी जाने वाली सेवाएं भी बाधित होती हैं। इसके फलस्वरूप शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति भी भंग होने की आशंका है. इस स्थिति को देखते हुए इन कार्यों पर रोक लगाने के लिए ये आदेश लागू किए गए हैं.

ये आदेश जिला साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में 11 अप्रैल 2024 से 10 जून 2024 तक लागू रहेंगे।

Bharat Baani Bureau

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *