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5 जुलाई चंडीगढ़: जेल में बंद कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए पैरोल पर दिल्ली लाया जा रहा है। उसे अपने परिवार से मिलने की अनुमति होगी लेकिन नई दिल्ली के ‘न्यायिक क्षेत्राधिकार’ से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि 31 वर्षीय सिंह को शपथ ग्रहण के लिए असम से दिल्ली लाया जाएगा और उनकी 4 दिन की पैरोल अवधि 5 जुलाई से शुरू होगी। पैरोल आदेश में 10 शर्तों का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि अस्थायी रिहाई की अवधि से में डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल से नई दिल्ली तक जाने और वापस आने में लगने वाला समय शामिल होगा। आदेश के मुताबिक अमृतपाल सिंह या उनके किसी भी रिश्तेदार को ह अमृतपाल के किसी भी बयान की वीडियोग्राफी करने और या किसी भी इलैक्ट्रॉनिक रूप में ऐसे किसी भी बयान को प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अमृतपाल के लिए सुरक्षाकर्मियों की तैनाती संबंधी आदेश में कहा गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस.एस.पी.), अमृतसर (ग्रामीण) द्वारा जितना उचित समझा जाएगा उनके साथ उतनी संख्या में पुलिस कर्मी रहेंगे। गौरतलब हो कि अमृतपाल सिंह और आतंकवाद के वित्त पोषण के आरोपों का सामना कर रहे शेख अब्दुल रशीद 5 जुलाई को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे।

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